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TDS on Cash Withdrawal Limit Rules

TDS on Cash Withdrawal Limit Rules

क्या आप भी रोजाना कैश में काम करते है और बैंक से पैसा निकलते रहते है तो ये खबर आपके लिए है क्यों की आपके पैसे निकाशी की भी एक लिमिट होती है जिससे ज्यादा कैश रखने या निकलने पर आपको टैक्स जो की TDS के रूम में देना पद सकता है तो जानते है कितना TDS लगेगा और क्या बैंक से पैसे निकाशी की उच्चतम लिमिट है।

TDS on Cash Withdrawal Limit Rules of Bank Hindi -जैसा कि हम सबको पता है कि जमाना अब कैशलेस हो चूका है और अधिकतर लोग सरे काम सब्जी से लेकर रोजमर्रा के सरे काम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके पूरा करते है। फिर भी भारत में कुछ लोग ऐसे भी है जो कैश पर काम चलते है लेकिन एक तय लिमिट के बाद नगद निकलने पर आपको TDS देना पद सकता है ?धारा 194N जो कि इनकम टैक्स के अंतर्गत लगती है उसके अनुसार कैश निकासी पर टीडीएस 1 सितंबर 2019 या वित्त वर्ष 2019-2020 से लागू है।

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वार्षिक लिमिट पर लगता है टैक्स –

  • टीडीएस एक्ट के सेक्शन (194N Section 194N of TDS Act) के अनुसार किसी व्यक्ति ने वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से ज्यादा नगद निकला है तो वो व्यक्ति TDS के अंदर आएगा। और इसमें ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि नगद के साथ साथ उसने लगातार पिछले तीन आकलन वर्ष में इनकम टैक्स फाइल रेतुर्न नहीं कराया हो
  • इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति ने पिछले तीन आकलन वर्ष में सभी या कोई एक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए का नगद निकला है तो निकले गए कैश पर TDS देना होगा।

बैंक के अलावा और कौन काटता है TDS –

अगर आपका अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में तो भी ये सब आपका TDS काट सकते है ,उसके लिए बस एक शर्त होती है कि एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकला गया हो।

और कुछ केशों में जैसे आप केंद्रीय या राज्य कर्मचारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसी बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोन्डेंट, किसी बैंक के व्हाइट लेवल एटीएम के ऑपरेटर या आरबीआई की सलाह पर सरकार की तरफ से नोटिफाई किया गया व्यक्ति है तो उसे टीडीएस नहीं चुकाना होता है।

कितने प्रतिशत काटता है टीडीएस :-

1 करोड़ से ज्यादा नगदी पर 2 प्रतिशत ये जब लगेगा जब व्यक्ति ने किसी या तीनों पिछले आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है।
और अगर किसी व्यक्ति ने बीते हुए तीन सैलून से किसी के लिए भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो 20 लाख नगदी पर 2% और 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर 5% टीडीएस काटा जाएगा।

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